अमेरिकी वीजा अइसन दस्तावेज ह जे अमेरिका (संयुक्त राज्य अमेरिका) में यात्रा करे, बसे, या काम करे खातिर जरूरी होला। अमेरिकी वीजा एगो सरकारी दस्तावेज हऽ, जवन विदेशी नागरिक के अमेरिका में प्रवेश करे के अनुमति देला। ई वीजा अमेरिका के दूतावास (Embassy) या काउंसलेट (Consulate) से मिलेला।
इमिग्रेंट वीजा मिलला के बाद व्यक्ति अमेरिका में ग्रीन कार्ड (Green Card) ले सकेला आ स्थायी रूप से रहे सकेला। कुछ प्रमुख इमिग्रेंट वीजा के प्रकार नीचे दिहल गइल बा:
परिवार आधारित वीजा (Family-Sponsored Visa) – अगर अमेरिका में परिवार के सदस्य (पति-पत्नी, माता-पिता, संतान) पहिले से रहत बा, तऽ ऊ अमेरिका में बुला सकेला।
रोजगार आधारित वीजा (Employment-Based Visa) – अगर कौनों अमेरिकी कंपनी कौनों विदेशी नागरिक के नौकरी देवे, तऽ ऊ अमेरिका में स्थायी रूप से जा सकेला।
डायवर्सिटी वीजा (Diversity Visa - DV Lottery) – अमेरिका हर साल कुछ देशन के लोग खातिर वीजा के लॉटरी निकालेला, जेकरा से ऊ लोग अमेरिका में स्थायी रूप से बस सकेला।
अमेरिकी वीजा लेवे खातिर निम्नलिखित प्रक्रिया के पालन करे के पड़ेला:
DS-160 फॉर्म भरल जाव - ई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म हऽ, जे अमेरिका के दूतावास के वेबसाइट पर भरल जाला।
वीजा फीस जमा कइल जाव - आवेदन प्रक्रिया शुरू करे से पहिले निश्चित शुल्क (Fee) जमा करे के पड़ेला।
अपॉइंटमेंट बुकिंग - अमेरिका के दूतावास या वाणिज्य दूतावास में साक्षात्कार (Interview) खातिर समय लेवे के पड़ेला।
साक्षात्कार (Interview) देवल जाव - दूतावास में वीजा अधिकारी से मुलाकात होई, जहाँ आवेदक से यात्रा के मकसद, आर्थिक स्थिति, आ ओहिजा से वापसी के योजना के बारे में पूछल जाई।
वीजा जारी कइल जाव - अगर आवेदन स्वीकृत हो गइल, तऽ पासपोर्ट पर वीजा लगाके वापस दे देहल जाला।
अमेरिकी वीजा पावे के प्रक्रिया लंबा हो सकेला, बाकिर सही जानकारी आ तैयारी से वीजा पावल आसान हो सकेला। अमेरिका में जाए से पहिले सब दस्तावेज ठीक से तैयार करे के चाहीं आ आवेदन प्रक्रिया के सही से पालन करे के चाहीं।