पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 |
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Enacted by | भारत के संसद |
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Commenced | 9 जनवरी 1986 (1986-01-09) |
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Status: प्रवर्तन में (लागू बा) |
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत के संसद के बनावल एगो अधिनियम (एक्ट) ह। ई मई 1986 में बनल आ 19 नवंबर 1986 से लागू भइल। एह में 26 गो धारा आ 4 गो अध्याय बाने। एह कानून के व्यापक रूप से भोपाल गैस कांड के प्रतिक्रिया के रूप में बनावल मानल जाला। भारत सरकार के ओर से इ कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित कइल गइल, जवना में संघ सरकार के देश के हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौता के प्रभावी बनावे खाती कानून बनावे के अधिकार दिहल गइल बा। एह कानून के मकसद मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के फैसला के लागू कइल बा। ई मानव पर्यावरण के सुरक्षा आ सुधार आ मनुष्य, अन्य जीव, पौधा आ संपत्ति खातिर खतरा के रोकथाम से संबंधित बाड़ी स। ई अधिनियम एगो "छतरी" कानून हवे जे भारत में पर्यावरण नियमन शासन खातिर एगो ढाँचा उपलब्ध करवले बा जेह में सगरी प्रमुख औद्योगिक आ बुनियादी ढांचागत गतिविधि सभ के सामिल कइल गइल बा आ तटीय इलाका आ पर्यावरण संवेदनशील इलाका सभ में बिसेस गतिविधि सभ पर रोक आ नियमन कइल गइल बा। एह कानून में पर्यावरण से जुड़ल अन्य कानून सभ के तहत स्थापित बिबिध केंद्रीय आ राज्य प्राधिकरण सभ के गतिविधि सभ के समन्वय के भी प्रावधान बा, जइसे कि जल अधिनियम आ वायु अधिनियम नियन कानूनी प्राबिधान सभ एह में सामिल बाड़ें।