कमीशन (आयोग) overview | |
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Formed | 25 जनवरी 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनावल जाला) |
Jurisdiction | कानून आ न्याय मंत्रालय, भारत सरकार |
Headquarters | निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली[1] 28°37′26″N 77°12′41″E / 28.623902°N 77.21140000000003°Eनिर्देशांक: 28°37′26″N 77°12′41″E / 28.623902°N 77.21140000000003°E |
Employees | लगभग 300 |
कमीशन (आयोग) executives |
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Website | Official Website |
भारतीय चुनाव आयोग (अंग्रेजी: Election Commission of India; हिंदी में ऑफिशियल नाँव: भारत निर्वाचन आयोग) भारत सरकार के कानून आ न्याय मंत्रालय के भीतर काम करे वाला एगो खुदशासित (ऑटोनॉमस) [नोट 1] बॉडी हऽ। एकर अस्थापना भारत के संबिधान द्वारा सीधे भइल हवे जेवना से कि देस के आजाद आ निष्पक्ष तरीका से चुनाव करावल जा सके। संबिधान के अनुच्छेद 324 द्वारा ई प्राबधान कइल गइल हवे कि संसद, राज्य बिधान मंडल, भारत के राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति के चुनाव के निरीक्षण (सुपरिंटेंडेंस), निर्देश (डाइरेक्शन) आ कंट्रोल चुनाव आयोग में निहित होखी। एह तरीका से, भारतीय चुनाव आयोग एगो आल-इंडिया बॉडी हवे काहें से कि ई केंद्र आ राज्य सरकार खातिर कॉमन हवे।
चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्य बिधान सभा, राज्य बिधान परिषद, राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति के चुनाव करावे ला। चुनाव आयोग भारत के संबिधान के आर्टिकल 324, आ एकरे अनुपालन में बनावल गइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल्स एक्ट के तहत काम करे ला। ई भारत के कुछ अइसन संस्था सभ में से हवे जे ऑटोनोमी आ आजादी के साथे काम करे लें जइसे कि हायर जूडीशियरी, संघ लोक सेवा आयोग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (कैग) नियर संस्था काम करे लीं। ई परमानेंट संबैधानिक संस्था हवे। आम भासा में एकरा के केंद्रीय चुनाव आयोग भी कह दिहल जाला।
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