आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २०१४ आन्ध्र प्रदेश को तेलंगाना और शेष आन्ध्र प्रदेश में विभाजन की घोषणा करने वाला भारतीय संसद का अधिनियम है इस अधिनियम को तेलंगाना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।[1]