भारत की वीज़ा नीति

भारतीय प्रवेश और निकास टिकटों के साथ ऑस्ट्रेलिया में भारतीय पर्यटक वीज़ा जारी किया गया

भारत आने वाले आगंतुकों को भारतीय राजनयिक मिशन से वीज़ा प्राप्त करना होगा, जब तक कि वे वीज़ा-मुक्त देशों में से किसी एक या ऐसे देश से नहीं आते हैं, जिसके नागरिक आगमन पर वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, या ऑनलाइन ई-वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं।[1]

वीज़ा नीति का मानचित्र

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भारत की वीज़ा/वीजा नीति

आवागमन की स्वतन्त्रता

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निम्नलिखित देशों के नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के लिए वीजा/वीज़ा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है (जब तक कि मुख्य चीन, हांगकांग, मकाऊ, मालदीव या पाकिस्तान से नहीं आते), और बिना किसी सीमा के देश में रह सकते हैं। इन देशों के नागरिक भी भारत में स्वतन्त्र रूप से रह सकते हैं और काम कर सकते हैं:[1]

भारत के प्रवासी नागरिक/भारतीय मूल का व्यक्ति

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विदेशी नागरिक जिनके पास भारत का प्रवासी नागरिक पंजीकरण प्रमाणपत्र है या भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड धारक हैं, उन्हें वीजा/वीज़ा आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है, उन्हें भारत में अधिवास का अधिकार है और उन्हें भारत में असीमित प्रवेश की अनुमति है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मुख्य भूमि चीन, नेपाल या पाकिस्तान के नागरिक आमतौर पर प्रवासी भारतीय नागरिकता रखने के अधिकारी नहीं हैं।

वीज़ा मुक्त प्रवेश

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मार्च 1979 से, मालदीव के नागरिकों को 90 दिनों के लिए भारत में प्रवेश करने के लिए वीज़ा/वीजा की आवश्यकता नहीं है (जब तक कि मुख्य भूमि चीन से नहीं आए)।[1]

आगमन पर वीज़ा

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निम्नलिखित देशों के नागरिक दिल्ली (एनसीटी), मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद में आगमन पर वीजा (वीओए) के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीज़ा/वीजा व्यापार, पर्यटक, चिकित्सा और सम्मेलन श्रेणियों के लिए जारी किया जाता है, और इसकी वैधता 60 दिनों की होती है।[2][3] लागत ₹2000 है। यह सुविधा नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है यदि वे या उनके माता-पिता या दादा-दादी (पैतृक या मातृ) में से कोई भी पाकिस्तान में पैदा हुआ था या स्थायी निवासी है। नागरिक का पाकिस्तानी मूल या पाकिस्तान से माता-पिता, दादा-दादी या परदादा नहीं होना चाहिए। VOA सुविधा का उपयोग एक कैलेण्डर वर्ष में दो बार से अधिक नहीं किया जा सकता है।[4][1]

इसे भी पढ़ें

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  1. साँचा:Timatic Visa Policy
  2. "Visa-on-arrival for Japanese citizens from tomorrow". The Times of India. Retrieved 12 July 2016.
  3. [1]
  4. "Visa-on-arrival for Japanese citizens" (PDF). National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT. Archived from the original (PDF) on 6 March 2016. Retrieved 17 September 2017.