The Indian Criminal Law Amendment Act, 1891 | |
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An Act to amend the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure,1882. | |
द्वारा अधिनियमित | Imperial Legislative Council |
अधिनियमित करने की तिथि | 19 March 1891 |
निरस्त-तिथि | 26 January 1950 |
विधायी इतिहास | |
विधेयक (प्रस्तावित कानून) | Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure, 1882 amendment bill |
बिल प्रकाशन की तारीख | 9 January 1891 |
द्वारा पेश | Sir Andrew Scoble |
पठन (विधायिका) # द्वितीय पठन | March, 1891 |
स्थिति : निरस्त कर दिया |
11 साल की बंगाली लड़की फूलमनि का आज से लगभग 120 साल पहले उसके पति ने बलात्कार (जबरन सेक्स) किया, जिससे उसकी मौत हो गई| अंग्रेजों ने इसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लाया, जिसमें लड़की के साथ सहमति से सेक्स करने की न्यूनतम उम्र 10 साल से बढ़ाकर 12 साल करने की व्यवस्था की गई। किसी भी क्रांतिकारी ने इसका विरोध नहीं किया था। यह हिंदू धर्म परंपरा के अनुकूल थी।क्योंकि शादी तो रजस्वला होने के बाद ही होनी चाहिए।[1] अंग्रेज रूढ़िवादी मनुस्मृति को मानते थे।