भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है । प्रारम्भ में 14 भाषाओ को संवैधानिक मान्यता दी गई थी बाद में इसमें, सिन्धी भाषा को 21वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ,कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, और नेपाली भाषा को 71वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992ई. में जोड़ा गया। हाल में 92 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोड़ो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, और संथाली भाषा शामिल किए गए।[1]
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में ४० अन्य भाषाओं को शामिल करने की माँग है। य़े भाषाएँ हैं:[1]