कम्पनी अधिनियम २०१३ | |
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कंपनी संबंधित विधि का एकीकरण एवं संशोधन करनेवाला एक अधिनियम । | |
शीर्षक | Act No. 18 of 2013 |
प्रादेशिक सीमा | भारत |
द्वारा अधिनियमित | भारतीय संसद |
अनुमति-तिथि | 29 अगस्त 2013 |
हस्ताक्षर-तिथि | 29 अगस्त 2013 |
शुरूआत-तिथि |
12 सितम्बर 2013 (98 धाराएँ) |
विधायी इतिहास | |
विधेयक (प्रस्तावित कानून) | The Companies Bill, 2012 |
विधेयक का उद्धरण | Bill No. 121-C of 2011 |
कानून निरस्त | |
कम्पनी अधिनियम 1956 | |
स्थिति : प्रचलित |
कम्पनी अधिनियम २०१३ (Companies Act 2013) भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कम्पनियों के निर्माण, उनके उत्तरदायित्व, उनके निदेशक तथा उनकी समाप्ति आदि का नियमन करती है। इस अधिनियम में २९ अध्याय तथा ४७० अनुभाग हैं जबकि १९५६ के अधिनियम में ६५८ अनुभाग (सेक्शन) थे।[1] इस अधिनियम द्वारा कम्पनी अधिनियम १९५६ को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। यह अधिनियम १२ सितम्बर २०१३ को क्रियान्वित हुआ।
कम्पनी अधिनियम, २०१३ द्वारा १३ प्रकार के कम्पनी पंजीयन किये जाते हैं-
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