केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद

केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद
संक्षेपाक्षर सी.सी.आई.एम
स्थापना १९७१
स्थान
सेवित
क्षेत्र
भारत
पैतृक संगठन
आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
जालस्थल CCIM

केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद (अंग्रेज़ी: सेन्ट्रल काउन्सिल ऑफ इण्डियन मेडिसिन, लघु:CCIM) आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन इंडियन मेडिसिन सेन्ट्रल काउन्सिल अधिनियम, १९७०, धारा ४८ के अंतर्गत्त १९७१ में स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की व्यावसायिक परिषद है, जिसका ध्येय भारतीय औषधि क्षेत्र में आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध प्रणालियों सहित उच्च शिक्षा का पर्यवेक्षण करना है।[ccim 1][1][2]

सन्दर्भ

[संपादित करें]
  1. "हायर एड्युकेशन इन इण्डिया". उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार. Archived from the original on 18 जुलाई 2011. Retrieved २००९-११-१६. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
  2. "प्रोफ़ेशनल काउन्सिल्स". 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत)' (UGC) जालस्थल. Archived from the original on 6 जनवरी 2010. Retrieved 23 फ़रवरी 2010.

बाहरी कड़ियाँ

[संपादित करें]


सन्दर्भ त्रुटि: "ccim" नामक सन्दर्भ-समूह के लिए <ref> टैग मौजूद हैं, परन्तु समूह के लिए कोई <references group="ccim"/> टैग नहीं मिला। यह भी संभव है कि कोई समाप्ति </ref> टैग गायब है।