पांचवा संविधान संशोधन अधिनियम, १९५५
इस संसोधन में अनु.3 में संसोधन किया गया। इस संसोधन द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गयी कि वह राज्य विधान मंडलों द्वारा अपने राज्य क्षेत्रो , सीमाओ आदि पर प्रभाव डालने वाले केन्द्रीय विधियों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए राष्ट्रपति कोई भी सीमा निर्धारित कर सकता है।