भारत में कानून प्रवर्तन

Khaki-clad officers supervise a peaceful demonstration
भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, 2018 में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ।
भारत-पाकिस्तान सीमा पर महिला सुरक्षाकर्मी।

भारत में कानून प्रवर्तन न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक इकाई है। भारतीय कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई एजेंसियों कार्यरत हैं। कई संघीय देशों के विपरीत, भारत का संविधान कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपता है।[1]

संघीय स्तर पर, भारत के कुछ अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं और राज्यों को सहायता प्रदान करते हैं। बड़े शहरों के पास अपने स्वयं के पुलिस बल होते हैं जो संबंधित राज्य पुलिस के अधीन होते हैं (सिवाय कोलकाता पुलिस के, जो स्वायत्त है और राज्य के गृह सचिव को रिपोर्ट करती है)। राज्य पुलिस बलों और संघीय एजेंसियों में सभी वरिष्ठ अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सदस्य होते हैं। भारत में आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए संघीय और राज्य स्तर पर कुछ विशेष सामरिक बल हैं, जैसे मुंबई पुलिस क्विक रिस्पांस टीम, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एंटी-टेररिज्म स्क्वाड, दिल्ली पुलिस एसडब्ल्यूएटी आदि।

केंद्रीय एजेंसियां

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Two officers standing behind a machine gun
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीआईएसएफ कर्मियों और कैडेटों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए।

केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं। अधिकांश संघीय कानून-प्रवर्तन एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। प्रत्येक एजेंसी का प्रमुख एक आईपीएस अधिकारी होता है। संविधान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपता है, और लगभग सभी सामान्य पुलिसिंग कार्य—जिसमें अपराधियों को पकड़ना भी शामिल है—राज्य-स्तरीय पुलिस बलों द्वारा किया जाता है। संविधान केंद्र सरकार को पुलिस संचालन और संगठन में भाग लेने की अनुमति भी देता है, जिससे भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) का निर्माण किया जा सके।

Museum exhibit, with uniformed mannequins
नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और संग्रहालय में रेलवे सुरक्षा बल, रैपिड एक्शन फोर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और खुफिया ब्यूरो की प्रदर्शनी।

केंद्रीय पुलिस बल किसी राज्य के पुलिस बल की सहायता कर सकते हैं यदि राज्य सरकार इसकी मांग करती है। 1975-77 के आपातकाल के दौरान, संविधान में 1 फरवरी 1976 को एक संशोधन किया गया था जिससे केंद्र सरकार को राज्य की अनुमति के बिना अपने सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात करने की अनुमति मिल गई थी। यह संशोधन लोकप्रिय नहीं था, और केंद्रीय पुलिस बलों का उपयोग विवादास्पद साबित हुआ। आपातकाल हटने के बाद, दिसंबर 1978 में संविधान में फिर से संशोधन किया गया और स्थिति को पूर्ववत कर दिया गया।

गृह मंत्रालय

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कानून प्रवर्तन से संबंधित मुख्य राष्ट्रीय मंत्रालय गृह मंत्रालय (एमएचए) है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित और प्रशासित विभिन्न सरकारी कार्यों और एजेंसियों की देखरेख करता है। यह मंत्रालय सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने, लोक सेवा कर्मचारियों और प्रशासन का प्रबंधन, आंतरिक सीमाओं का निर्धारण, और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जैसे मामलों से संबंधित है।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) पर नियंत्रण के साथ-साथ, गृह मंत्रालय कई पुलिस और सुरक्षा से संबंधित एजेंसियों और संगठनों का प्रबंधन करता है। केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होती है। गृह मंत्री इस मंत्रालय के लिए कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि गृह सचिव, जो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी होते हैं, मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

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सीमा सुरक्षा बल

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सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शांति काल में भारत की भूमि सीमाओं की निगरानी और सीमा-पार अपराधों की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। यह गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय पुलिस बल है, जिसके कर्तव्यों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, चुनाव पर्यवेक्षण, महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा और नक्सल-विरोधी अभियानों का संचालन शामिल है।

1965 के भारत-पाक युद्ध ने मौजूदा सीमा प्रबंधन प्रणाली की अपर्याप्तता को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए बीएसएफ का गठन एक एकीकृत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में किया गया। बीएसएफ की पुलिसिंग क्षमता का उपयोग 1971 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के खिलाफ उन क्षेत्रों में किया गया, जहाँ खतरा कम था। युद्ध के समय या केंद्रीय सरकार के आदेश पर, बीएसएफ का कमांड भारतीय सेना के अधीन होता है; बीएसएफ सैनिकों ने 1971 के लोंगेवाला युद्ध में इस क्षमता में भाग लिया। 1971 के युद्ध (जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ) के बाद, बांग्लादेश के साथ सीमा की निगरानी का कार्य बीएसएफ को सौंपा गया।

मूल रूप से भारत की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए गठित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को अब आतंकवाद और विद्रोह विरोधी अभियानों का कार्य भी सौंपा गया है। जब 1989 में जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद भड़क उठा और राज्य पुलिस तथा कम तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को बढ़ती हिंसा से निपटने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता पड़ी, तो केंद्र सरकार ने कश्मीरी उग्रवादियों से लड़ने के लिए बीएसएफ को जम्मू और कश्मीर में तैनात किया।

बीएसएफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपने अकादमी में एक टियर-स्मोक यूनिट संचालित करता है, जो दंगों की रोकथाम के लिए सभी राज्य पुलिस बलों को आंसू गैस और धुएं के गोले उपलब्ध कराता है। यह डॉग स्क्वॉड संचालित करता है और राष्ट्रीय डॉग ट्रेनिंग और अनुसंधान केंद्र भी चलाता है। बीएसएफ, जो भारतीय पुलिस बलों में से एक है जिसके पास अपने स्वयं के वायु और जल विंग हैं, राज्य पुलिस को हेलीकॉप्टर, कुत्तों और अन्य सहायक सेवाएँ प्रदान करता है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

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केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का मुख्य कार्य औद्योगिक सुरक्षा प्रदान करना है।[2] यह पूरे देश में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है, समुद्री बंदरगाहों और हवाई अड्डों की सुरक्षा करता है, और कुछ गैर-सरकारी संगठनों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। सीआईएसएफ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, टकसालों, तेल क्षेत्र और रिफाइनरियों, भारी इंजीनियरिंग और इस्पात संयंत्रों, बांधों, उर्वरक इकाइयों, जलविद्युत और ताप विद्युत स्टेशनों और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों को आंशिक या पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है।[3]

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

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केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून-प्रवर्तन एजेंसियों की कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद को नियंत्रित करने में सहायता करना है। इसे कई क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी इकाई के रूप में तैनात किया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के हिस्से के रूप में विदेशों में भी कार्य करता है।[4]

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

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90,000 सदस्यों वाली इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) 2,115 किलोमीटर (1,314 मील) लंबे भारत-तिब्बत सीमा और इसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। आईटीबीपी के कर्मियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, सैन्य रणनीति, जंगल युद्ध, उग्रवाद विरोधी और आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें अफगानिस्तान में स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों में भी तैनात किया गया था।[5]

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

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राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) एक कमांडो इकाई है, जिसे मूल रूप से आतंकवाद विरोधी और बंधक मुक्ति मिशनों के लिए 1986 में स्थापित किया गया था। इसे इसके काले रंग के यूनिफॉर्म के कारण "ब्लैक कैट्स" के नाम से जाना जाता है। भारत में अधिकांश सैन्य और उच्च सुरक्षा इकाइयों की तरह, एनएसजी मीडिया से बचता है और भारतीय जनता को इसके कार्यक्षमता और संचालन विवरणों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है।

एनएसजी अपने मुख्य सदस्य भारतीय सेना से प्राप्त करता है, जबकि शेष स्टाफ अन्य केंद्रीय पुलिस इकाइयों से लिया जाता है। एक एनएसजी टीम और एक परिवहन विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात रहता है, जो 30 मिनट के भीतर तैनाती के लिए तैयार रहता है।

सशस्त्र सीमा बल

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सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं पर तैनात है। एसएसबी के पास 82,000 से अधिक कर्मी हैं, जिन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने, सैन्य रणनीतियों, जंगल युद्ध, विरोधी उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाता है। इसके कर्मियों को खुफिया ब्यूरो (आईबी), अनुसंधान और विश्लेषण विंग (रिऔरएडब्लू), विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) में भी तैनात किया जाता है। अधिकारी सहायक कमांडेंट के रूप में शुरुआत करते हैं (जो राज्य पुलिस में उपनिरीक्षक के समकक्ष होता है), और सेवानिवृत्त होने पर उन्हें निरीक्षक जनरल (आईजी) के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

विशेष सुरक्षा समूह

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विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) केंद्रीय सरकार की एक्जीक्यूटिव सुरक्षा एजेंसी है, जो भारत के प्रधानमंत्री और उनके तत्काल परिवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस बल की स्थापना 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की गई थी। यह बल वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके परिवार को पूरे भारत में 24 घंटे, हर दिन सुरक्षा प्रदान करता है। एसपीजी का उद्देश्य प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें किसी भी संभावित खतरे से बचाना है, और यह विशेष रूप से उच्चतम स्तर की सुरक्षा और कड़ी निगरानी प्रदान करता है।

केंद्रीय जांच और खुफिया संस्थाएं

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केंद्रीय जांच ब्यूरो

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो विभिन्न प्रकार के अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसे अक्सर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत स्थापित माना जाता है, लेकिन इसे केंद्रीय सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से बनाया गया था। इसकी संविधानिकता को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में नरेंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि सभी पुलिसिंग क्षेत्रों का अधिकार राज्य सरकारों को है, जबकि सीबीआई एक केंद्रीय-सरकारी एजेंसी है। अदालत ने यह निर्णय लिया कि कानून की कमी के बावजूद, सीबीआई केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय पुलिसिंग के लिए अधिकृत एजेंसी है। इसके निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया और सीबीआई के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे वैध माना।

यह एजेंसी भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आती है, जिसका नेतृत्व आम तौर पर प्रधानमंत्री करते हैं, जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री होते हैं। भारत का इंटरपोल यूनिट, सीबीआई अपने कर्मचारियों को देशभर से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों से भर्ती करती है। सीबीआई उच्च-रैंकिंग सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं से जुड़े अपराधों में विशेष रूप से माहिर है, और मीडिया और जनता के दबाव के कारण इसे अन्य आपराधिक मामलों को भी संभालने का अवसर मिला है (जो आम तौर पर स्थानीय पुलिस की जांच में अक्षमता के कारण होता है)।

आयकर विभाग

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Indian Navy helicopter, seen from below
आयकर जांच महानिदेशालय को हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना द्वारा आपूर्ति किये जाते हैं।

आयकर विभाग (आईटीडी) भारत की प्रमुख वित्तीय एजेंसी है, जो वित्तीय और राजस्व संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह विभाग वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आता है, जिसका नेतृत्व एक मंत्री करते हैं जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भी राजस्व विभाग का हिस्सा है। सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों की नीतियों और योजनाओं के लिए इनपुट प्रदान करता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह बोर्ड केंद्रीय राजस्व अधिनियम, 1963 के अनुसार कार्य करता है। बोर्ड के सदस्य अपने पद के अनुसार करों के लगान और संग्रहण, कर चोरी और राजस्व खुफिया जैसे मामलों को देखना है। यह भारत का आधिकारिक वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) यूनिट है। आयकर विभाग का स्टाफ भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारियों से लिया जाता है और यह आर्थिक अपराधों और कर चोरी की जांच के लिए जिम्मेदार है। कुछ विशेष एजेंट और एजेंट हथियार रखने का अधिकार भी रखते हैं।[6]

क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन निदेशालय (डीसीआई) का नेतृत्व इंटेलिजेंस (इनकम टैक्स) के महानिदेशक करते हैं, जो सीमा पार काले धन के मामलों से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। डीसीआई "ऐसे व्यक्तियों और लेनदेन की गुप्त जांच करता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली और प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत दंडनीय आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।"[6]

आईटीडी के इंटेलिजेंस निदेशालय के आयुक्त, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ में नियुक्त, डीसीआई के लिए आपराधिक जांच भी करेंगे। आईटीडी की इंटेलिजेंस शाखा सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्रांच (सीआईबी) की निगरानी करती है, जो करदाताओं के वित्तीय लेनदेन का एक डेटाबेस रखता है।

राजस्व खुफिया निदेशालय

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राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) एक खुफिया आधारित संगठन है जो भारत में तस्करी विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसके अधिकारी भारतीय राजस्व सेवा और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप बी से लिए जाते हैं।

केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

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केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) एक खुफिया एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों और आर्थिक युद्ध से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण और आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

वस्तु एवं सेवाकर खुफिया महानिदेशालय

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वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), जिसे पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय (डीजीसीईआई) कहा जाता था, एक खुफिया-आधारित संगठन है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित कर चोरी के मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसके अधिकारी भारतीय राजस्व सेवा और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप बी से लिए जाते हैं।

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी

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राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए), जो कि आतंकवाद से मुकाबला करने वाली केंद्रीय एजेंसी है, राज्यों की अनुमति के बिना अंतर्राज्यीय आतंक से संबंधित अपराधों का निपटारा कर सकती है। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी विधेयक 2008, जिसने इस एजेंसी की स्थापना की, 16 दिसंबर 2008 को गृह मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था।[7][8][9] एनआईए को 2008 के मुंबई हमले के बाद एक केंद्रीय आतंकवाद-रोधी एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। यह मादक पदार्थों की तस्करी और मुद्रा की नकलीकरण जैसी समस्याओं से भी निपटती है, और इसके अधिकारी भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) से आते हैं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) पूरे भारत में मादक पदार्थ विरोधी अभियान के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों के प्रसार को रोकना और ड्रग्स की खेती पर नियंत्रण रखना है। इस ब्यूरो में अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) से नियुक्त किए जाते हैं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

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पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) की स्थापना 28 अगस्त 1970 को पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए की गई थी। यह पुलिस से संबंधित मुद्दों पर शोध करता है, जिसमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी का परिचय शामिल है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

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1979 में, राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने एक ऐसी एजेंसी बनाने की सिफारिश की थी जो आपराधिक रिकॉर्ड और एक साझा डेटाबेस का रखरखाव कर सके जिसे संघीय और राज्य स्तरों पर साझा किया जा सके। राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) की स्थापना, पुलिस कंप्यूटरों के समन्वय निदेशालय, केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के समन्वय प्रभाग के डेटा सेक्शन, और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के सांख्यिकीय सेक्शन को मिलाकर की गई थी।

केंद्रीय फोरेंसिक संस्थान

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केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला

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केन्द्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), जो गृह मंत्रालय का एक प्रभाग है, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में एकमात्र डीएनए संग्रहालय है। सात केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ हैं: हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, चंडीगढ़, पुणे, गुवाहाटी और नई दिल्ली में। सीएफएसएल हैदराबाद रासायनिक विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र है, सीएफएसएल कोलकाता जैविक विज्ञान में और सीएफएसएल चंडीगढ़ भौतिक विज्ञान में। इन प्रयोगशालाओं का प्राथमिक नियंत्रण मंत्रालय के फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय (डीएफएस) के अधीन है; नई दिल्ली की प्रयोगशाला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधीन है और उसके लिए मामलों की जांच करती है।

राष्ट्रीय अपराधविज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान

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राष्ट्रीय अपराधविज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस) की स्थापना 4 जनवरी 1972 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा नियुक्त एक समिति की सिफारिश पर की गई थी। सितंबर 1979 में, यह संस्थान गृह मंत्रालय का एक विभाग बन गया, जिसमें एक पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। इसका नेतृत्व वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। संस्थान साइबर अपराध जांच में प्रशिक्षण प्रदान करता है और अपराधविज्ञान और फोरेंसिक (जिसमें साइबर फोरेंसिक शामिल है) के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करता है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

राज्य पुलिस

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A smiling constable
आगरा पुलिस गश्ती गाड़ी

राज्य पुलिस बल राज्य सरकार के अधीन संगठित होते हैं, और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अपना पुलिस बल होता है। पुलिस मामलों के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण राज्य के गृह विभाग के पास होता है, जिसका नेतृत्व एक अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, जिन्हें गृह सचिव भी कहा जाता है, द्वारा किया जाता है और जो सामान्यतः एक आईएएस अधिकारी होते हैं। राज्य पुलिस बल का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) करते हैं, जो सामान्यतः भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी होते हैं।

निजामाबाद सिटी पुलिस की गश्ती कार, (टोयोटा इनोवा)

1861 का पुलिस अधिनियम भारत में पुलिस बलों के संगठन और कार्यप्रणाली के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। भले ही विभिन्न राज्य पुलिस बलों में उपकरण और संसाधनों में भिन्नता हो सकती है, उनकी संगठनात्मक संरचना और संचालन पैटर्न सामान्यतः समान होते हैं।

डीजीपी के नीचे, पुलिस बल को पुलिस जोन, रेंज, जिलों, उपखंडों और पुलिस थानों में विभाजित किया जाता है। पुलिस जोन का नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल (आईजीपी) करते हैं, जबकि पुलिस रेंज का नेतृत्व डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) करते हैं। जिला पुलिस मुख्यालय का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक (एसपी) करते हैं और वे अधीनस्थ इकाइयों की देखरेख करते हैं। कानून और व्यवस्था शाखा के अलावा, प्रत्येक राज्य पुलिस में विशेष शाखाएँ होती हैं जैसे कि आपराधिक जांच विभाग, खुफिया शाखा, पुलिस प्रशिक्षण शाखा और राज्य सशस्त्र पुलिस बल, जिनका नेतृत्व वरिष्ठ अधिकारी करते हैं।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस को गृह मंत्रालय द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के तहत स्वयंसेवी भारतीय गृह रक्षक इकाइयों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, पुलिस बलों को सिविल (निर्जीव) पुलिस और सशस्त्र पुलिस टुकड़ियों में विभाजित किया गया है। सिविल पुलिस पुलिस स्टेशनों में तैनात होती है, जांच करती है, नियमित शिकायतों का उत्तर देती है, यातायात कर्तव्यों का निर्वहन करती है, और सड़कों पर गश्त करती है। वे सामान्यतः लाठी (बाँस की छड़ी, लोहे से वजनी या टिप की हुई) रखते हैं।

Two motorcycle police officers in front of a police car
कर्नाटक राज्य पुलिस का सशस्त्र एसडब्ल्यूएटी वाहन

सशस्त्र पुलिस को दो समूहों में विभाजित किया गया है: जिला सशस्त्र पुलिस/जिला सशस्त्र रिज़र्व (डीएआर) और राज्य सशस्त्र पुलिस बल या प्रांतीय सशस्त्र आरक्षी बल। जिला सशस्त्र पुलिस एक सेना पैदल सेना बटालियन की तरह संगठित होती है। इन्हें पुलिस स्टेशनों में तैनात किया जाता है और ये सुरक्षा एवं एस्कॉर्ट की जिम्मेदारी निभाते हैं। जिला सशस्त्र रिज़र्व पुलिस (डीएआर) संबंधित जिला पुलिस इकाइयों के तहत कार्य करती है। जिन राज्यों में सशस्त्र बल होते हैं, वे उन्हें आपातकालीन रिज़र्व स्ट्राइक बल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन इकाइयों को राज्य नियंत्रण के तहत एक मोबाइल सशस्त्र बल के रूप में या, जिला सशस्त्र पुलिस के मामले में (जो उतनी सुसज्जित नहीं होती), जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा निर्देशित बल के रूप में संगठित किया जाता है और आमतौर पर दंगों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

प्रांतीय सशस्त्र आरक्षी या राज्य सशस्त्र पुलिस एक सशस्त्र रिज़र्व है, जिसे कुछ राज्यों में महत्वपूर्ण स्थानों पर बनाए रखा जाता है और इसे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और उच्च स्तर के अधिकारियों के आदेश पर सक्रिय किया जाता है। सशस्त्र आरक्षी आम तौर पर जनता के संपर्क में नहीं आते जब तक कि वे वीआईपी ड्यूटी या मेलों, त्यौहारों, खेल आयोजनों, चुनावों, और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात न हों। इन्हें छात्रों या श्रमिकों के विरोध, संगठित अपराध, और सामुदायिक दंगों को नियंत्रित करने, महत्वपूर्ण सुरक्षा चौकियों की रखवाली करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेने के लिए भेजा जा सकता है। असाइनमेंट के आधार पर, प्रांतीय सशस्त्र आरक्षी केवल लाठी लेकर तैनात हो सकते हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस की कमांड चेन का पालन करते हैं और नामित नागरिक अधिकारियों के सामान्य दिशा-निर्देशों के तहत कार्य करते हैं। नगर पुलिस बल में कमांड की चेन राज्य गृह सचिव तक चलती है, न कि जिला पुलिस अधीक्षक या जिला अधिकारियों तक।

भर्ती होने वाले कर्मियों को लगभग 30,000 प्रति माह का वेतन मिलता है। पदोन्नति के अवसर सीमित होते हैं क्योंकि उच्च ग्रेड में प्रवेश का प्रणालीकृत तरीका है। महाराष्ट्र राज्य पुलिस पर 2016 के एक लेख में बताया गया है कि सुधार की आवश्यकता क्यों है।[10]

1980 के दशक के अंत से भारतीय पुलिस के उच्च पदों पर महिलाओं का प्रवेश बढ़ा है, मुख्य रूप से भारतीय पुलिस सेवा प्रणाली के माध्यम से। महिला अधिकारियों को पहली बार 1972 में उपयोग किया गया था, और कई महिलाएं राज्य पुलिस संगठनों में प्रमुख पदों पर हैं। हालांकि, उनकी कुल संख्या कम है। नई दिल्ली में "एंटी-ईव टीज़िंग स्क्वाड" के रूप में वर्दीधारी और अंडरकवर महिला पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ के खिलाफ तैनात किया गया है। तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कई महिला-केवल पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

Mannequins in khaki uniforms
राष्ट्रीय पुलिस स्मारक एवं संग्रहालय, नई दिल्ली में भारतीय पुलिस रैंक और वर्दी की प्रदर्शनी

राज्य और स्थानीय पुलिस की वर्दी ग्रेड, क्षेत्र, और कर्तव्य के प्रकार के अनुसार भिन्न होती है। राज्य पुलिस की मुख्य सेवा वर्दी खाकी रंग की होती है। कुछ शहरों, जैसे कोलकाता में, सफेद वर्दी होती है। रैंक और राज्य के आधार पर हेडगियर में भी अंतर होता है; अधिकारी आमतौर पर एक पीक कैप पहनते हैं, और सिपाही बेरेट या साइडकैप पहनते हैं।[11] अपराध शाखा, विशेष शाखा जैसे विभागों की वर्दी नहीं होती; व्यवसायिक परिधान (शर्ट, टाई, ब्लेज़र, आदि) के साथ एक बैज पहना जाता है। विशेष सेवा सशस्त्र पुलिस की वर्दी उनके कार्य के अनुसार सामरिक होती है, और यातायात पुलिस आमतौर पर सफेद वर्दी पहनती है।

दिल्ली पुलिस मुख्यालय

राज्य पुलिस का नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी करते हैं, जिनका पद पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) होता है। डीजीपी की सहायता दो (या अधिक) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों (एडीजी) द्वारा की जाती है। डीजीपी स्तर के अन्य अधिकारी स्वायत्त निकायों का नेतृत्व करते हैं जो डीजीपी के अधीन नहीं होते, जैसे पुलिस भर्ती बोर्ड, अग्निशमन सेवा, पुलिस प्रशिक्षण, सतर्कता, भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, कारागार विभाग, पुलिस आवास सोसायटी, पुलिस कल्याण ब्यूरो आदि। राज्य बलों को जोनों में संगठित किया गया है, जिनमें दो (या अधिक) रेंज होते हैं। महत्वपूर्ण जोनों का नेतृत्व एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) करते हैं, जबकि अन्य जोनों का नेतृत्व एक पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) करते हैं। प्रत्येक रेंज में कई जिले होते हैं। महत्वपूर्ण रेंज का नेतृत्व एक आईजी करते हैं, जबकि अन्य रेंज का नेतृत्व एक डीआईजी करते हैं।

महत्वपूर्ण जिलों का नेतृत्व एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) करते हैं, जबकि अन्य जिलों का नेतृत्व एक पुलिस अधीक्षक (एसपी) करते हैं। यदि एक एसएसपी जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनकी सहायता दो (या अधिक) एसपी करते हैं। यदि जिले का नेतृत्व एक एसपी कर रहे हैं, तो उनकी सामान्यतः सहायता एक या दो अतिरिक्त एसपी द्वारा की जाती है। प्रत्येक जिला उप-विभागों या सर्किलों में बंटा होता है, जिसका नेतृत्व एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) करता है। प्रत्येक उप-विभाग में कई पुलिस थाने होते हैं, जिनका नेतृत्व एक पुलिस निरीक्षक द्वारा किया जाता है, और जिनकी सहायता उप-निरीक्षकों (एसआई) और सहायक उप-निरीक्षकों (एएसआई) द्वारा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, एक पुलिस उप-निरीक्षक एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है, जबकि पुलिस सर्कल निरीक्षक पुलिस स्टेशनों के कार्यों की निगरानी करते हैं। उप-निरीक्षक (और इससे उच्च अधिकारी) अदालत में आरोप-पत्र दाखिल कर सकते हैं।

मुंबई में पुलिस कांस्टेबल

जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), जो एक आईएएस अधिकारी होते हैं, इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू करना और शस्त्र लाइसेंस जारी करना शामिल है।

जिला पुलिस बल के अलावा, राज्य पुलिस के तहत अन्य विभाग भी हो सकते हैं, जैसे कि अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी), आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), टेलीकॉम, वीआईपी सुरक्षा, ट्रैफिक पुलिस, सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी), भ्रष्टाचार विरोधी संगठन, राज्य सशस्त्र पुलिस बल, आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस), विशेष कार्य बल (एसटीएफ), राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी), फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल), राज्य विशेष शाखा, तटीय सुरक्षा पुलिस आदि।[12]

भारत सरकार रेलवे पुलिस

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भारत सरकार रेलवे पुलिस (जीआरपी) एक सुरक्षा पुलिस बल है जो भारतीय रेलवे के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इसके कर्तव्य उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले इलाकों में जिला पुलिस के समान हैं, लेकिन केवल रेलवे संपत्ति पर लागू होते हैं। जहां रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन आता है, वहीं जीआरपी संबंधित राज्य पुलिस या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के अधीन आती है।[13][14]

पुलिस कमिश्नरी

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कुछ प्रमुख महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है (जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर आदि), जिसके प्रमुख पुलिस कमिश्नर होते हैं। इस प्रणाली की मांग बढ़ रही है क्योंकि यह पुलिस को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने की छूट देती है। वर्तमान में भारत के 68 बड़े शहरों और उपनगरीय क्षेत्रों में यह प्रणाली लागू है।

औपनिवेशिक काल में भी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे प्रेसिडेंसी नगरों में कमिश्नरी प्रणाली थी।

पुलिस कमिश्नर (सीपी) के अधीन ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (ज्वाइंट सीपी), पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) होते हैं। पुलिस कमिश्नर और उनके डिप्टी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने और शस्त्र लाइसेंस जारी करने का अधिकार रखते हैं।

पुलिस कमिश्नरी राज्य पुलिस के अधीन होती है, लेकिन कोलकाता पुलिस स्वतंत्र रूप से पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग को रिपोर्ट करती है।

यातायात पुलिस

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Two mounted-police officers
कोलकाता में यातायात पुलिस गाड़ियों को निर्देश देती हुई।

राज्य पुलिस के अंतर्गत छोटे शहरों में हाईवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस आती है; शहरों में ट्रैफिक पुलिस मेट्रोपॉलिटन और राज्य पुलिस के अधीन होती है।

ट्रैफिक पुलिस यातायात को सुचारू रूप से बनाए रखने और अपराधियों को रोकने का कार्य करती है।

हाईवे पुलिस राजमार्गों की सुरक्षा और तेज गति से चलने वाले वाहनों को पकड़ने का कार्य करती है। दुर्घटनाओं, पंजीकरण और वाहन संबंधी डेटा की जांच ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाती है।

राज्य सशस्त्र पुलिस बल

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राज्य सशस्त्र पुलिस बल विशेष रूप से हिंसात्मक या गंभीर स्थितियों में, जैसे डाकुओं और नक्सलियों का मुकाबला करने में राज्य को पुलिसिंग प्रदान करते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तरह, इन्हें अनौपचारिक रूप से अर्धसैनिक बल के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक राज्य पुलिस बल एक सशस्त्र बल बनाए रखता है, जैसे कि प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) और विशेष सशस्त्र पुलिस, जो आपातकालीन स्थिति और भीड़ नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें आमतौर पर एक उप महानिरीक्षक या उच्च-स्तरीय अधिकारियों के आदेश पर सक्रिय किया जाता है। नीचे राज्य सशस्त्र पुलिस बलों की सूची दी गई है।

राज्य सशस्त्र पुलिस बलों की सूची
राज्य का नाम राज्य सशस्त्र पुलिस बल
आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश राज्य विशेष और आरक्षित पुलिस बल
अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस
असम असम पुलिस बटालियन
बिहार बिहार सैन्य पुलिस
गोवा भारतीय रिजर्व बटालियन
गुजरात गुजरात राज्य रिजर्व पुलिस बल
हरियाणा हरियाणा सशस्त्र पुलिस
हिमाचल प्रदेश भारतीय रिजर्व बटालियन
झारखंड झारखंड सशस्त्र पुलिस
कर्नाटक कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस बल
केरल केरल सशस्त्र पुलिस, मालाबार विशेष पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस
मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र पुलिस बल (एसएएफ)
महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य रिजर्व पुलिस बल
मणिपुर मणिपुर राइफल्स और भारतीय रिजर्व बटालियन
मेघालय मेघालय सशस्त्र पुलिस बटालियन और भारतीय रिजर्व बटालियन
मिजोरम मिजोरम पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियन
नागालैंड नागालैंड सशस्त्र पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियन
ओडिशा ओडिशा विशेष सशस्त्र पुलिस
पंजाब पंजाब सशस्त्र पुलिस
राजस्थान राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी
सिक्किम सिक्किम सशस्त्र पुलिस
तमिलनाडु तमिलनाडु विशेष पुलिस
तेलंगाना तेलंगाना राज्य विशेष पुलिस
त्रिपुरा त्रिपुरा स्टेट राइफल्स और भारतीय रिजर्व बटालियन
उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी
उत्तराखंड उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी
पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल सशस्त्र पुलिस बल, पूर्वी सीमांत राइफल्स और कोलकाता सशस्त्र पुलिस

इन्हें भी देखें

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सन्दर्भ

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  1. "Chidambaram was unsure of NIA's constitutionality" [चिदंबरम एनआईए की संवैधानिकता को लेकर अनिश्चित थे]. हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेज़ी में). 19 मार्च 2011. अभिगमन तिथि 12 नवम्बर 2024.
  2. "Role of CISF in the internal security of the country". MorungExpress. अभिगमन तिथि 29 March 2021.
  3. "Section 10 in the Central Industrial Security Force Act, 1968". Indian Kanoon. अभिगमन तिथि 29 March 2021.
  4. "CRPF contingent evacuated as situation worsens in Libya: Sushma Swaraj". India Today (अंग्रेज़ी में). 7 April 2019. अभिगमन तिथि 29 March 2021.
  5. "India sending 35 ITBP commandos to guard Afghanistan missions". The Economic Times. PTI. 27 October 2015. अभिगमन तिथि 29 March 2021.
  6. "Tax evasion cases: I-T 'special agents' to carry arms". The Indian Express. 7 September 2011. मूल से 14 March 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 July 2019.
  7. "Finally, govt clears central terror agency, tougher laws". The Times of India. 16 December 2008. मूल से 14 August 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 July 2019.
  8. "Cabinet clears bill to set up federal probe agency". मूल से 8 May 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 May 2009.
  9. "Govt tables bill to set up National Investigation Agency". The Times of India. 16 December 2008. मूल से 11 August 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 July 2019.
  10. Balachandran, Vappala (17 July 2016). "Fixing Mumbai: Free the police". The Hindu.
  11. "1The Indian Police Service (Uniform) Rules, 1954". मूल से 8 February 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 31 August 2015.
  12. "Organisational Setup of Uttar Pradesh Police". Uttar Pradesh Police. अभिगमन तिथि 15 May 2021.
  13. "MoS Railways dubs Railway Protection Force as 'toothless', demands more power for it". economictimes.indiatimes.com. Press Trust of India. अभिगमन तिथि 12 June 2019.
  14. Bibek Debroy. "Lesser-known facts about GRP and RPF". Business Standard. अभिगमन तिथि 16 May 2021.

बाहरी कड़ियाँ

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