भारत में बीमा

भारत में बीमा के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान तथा निजी कम्पनिया दोनों कार्यरत हैं। भारतीय संविधान में बीमा को केन्द्रीय सूची में रखा गया है जिसका अर्थ है कि केवल केन्द्र सरकार ही बीमा के क्षेत्र में नियम बना सकती है।

सन २००० से भारत के बीमा क्षेत्र में निजी कम्पनियों को भी कार्य करने की छूट दे दी गयी।

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