भारतीय विदेशी नागरिकता (OCI) योजना 02.12.2005 से दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रचालित की गई थी। इसका अर्थ है भारत की नागरिकता के साथ एक विदेशी देश की नागरिकता रखना। एक विदेशी नागरिक, जो 26.01.1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र था या 26.01.1950 के बाद किसी समय भारत का नागरिक था या 15.08.1947 के बाद भारत का हिस्सा बनने वाले क्षेत्र का था और उसके बच्चे और बच्चों के बच्चे, बशर्तें कि उसके देश की नागरिकता में स्थानीय कानून के अनुसार या अन्य रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति है, तो उसे ओसीआई के रूप में पंजीकरण की पात्रता होगी। इन व्यक्तियों के अल्प वयस्क बच्चे भी इसके पात्र हैं। जबकि यदि आवेदक पाकिस्तान या बंगलादेश का नागरिक रहा है तो उसे ओसीआई की पात्रता नहीं होगी।
https://web.archive.org/web/20110902173646/http://mha.nic.in/foreigDiv/OCI.html