भूटान का संविधान वर्ष 2008 में लागू हुआ। इस नए संविधान में 35 अनुच्छेद तथा 4 अनुसूचितयाँ है। इसमें ब्रिटेन की तर्ज पर संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया गया है। भूटान के संविधान के अनुच्छेद-१ मे कहा है " भूटान एक लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र होगा जिसकी सम्प्रभुता जनता मे निहित होगी।"
भूटान का संविधान १८ जुलाई २००८ को भूटान की शाही सरकार द्वारा लागू हुआ। इसकी योजना कई वर्षों तक कई सरकारी अधिकारियों और विभागों द्वारा बानायी गयी थी। यह भूटान के अधिकाधिक लोकतंत्रीकरण का एक भाग था। वर्तमान संविधान बौद्ध दर्शन, मानवाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, २० अन्य संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन, तथा जनमत, वर्तमान कानूनों और पूर्वनिर्णयों पर आधारित है। [1] राजकुमारी सोनम वांगचुक के अनुसार, संविधान समिति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से विशेष रूप से प्रभावित थी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का संविधान मानवाधिकारों का बड़ा संरक्षक है।[2]