राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण | |
प्रचलित नाम | एनआईए |
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का प्रतीक चिह्न | |
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का ध्वज | |
संस्था जानकारी | |
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स्थापना | 2009 |
वैधानिक वयक्तित्व | सरकारी : सरकारी संस्था |
अधिकार क्षेत्र | |
संघीय संस्था | भारत |
शासी निकाय | भारत सरकार |
सामान्य प्रकृति |
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प्रचालन ढांचा | |
मुख्यालय | नई दिल्ली |
संस्था कार्यपालक | Y C MODI, महानिदेशक |
मातृ संस्था | कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग |
जालस्थल | |
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राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (अंग्रेज़ी: National Investigation Agency, एनआईए) भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जाँच एजेंसी है। इसका गठन Archived 2024-01-23 at the वेबैक मशीन 26/11 हमले के बाद हुआ केन्द्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। एजेंसी 31 दिसम्बर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी।[1][2][3]
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को 2008 के मुंबई हमले के पश्चात स्थापित किया गया, क्योंकि इस घटना के पश्चात आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। इसके संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ। इन के पश्चात यह कार्यभार शरद चंद्र सिन्हा ने संभाला।[4][5]
आतंकी हमलों की घटनाओं, आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने एवं अन्य आतंक संबंधित अपराधों का अन्वेषण के लिए एनआईए का गठन किया गया जबकि सीबीआई आतंकवाद को छोड़ भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों एवं गंभीर तथा संगठित अपराधों का अन्वेषण करती है।
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की उपेक्षा की गयी (मदद)