विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956[1]भारत की संसद का एक अधिनियम है।[2]अधिनियम को कभी-कभी "यूजीसी अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाता है।[3]