सिंध उच्च न्यायालय سندھ عدالت عالیہ | |
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न्यायालय का भवन | |
स्थापना | 1906 |
अधिकार क्षेत्र | पाकिस्तान |
स्थान |
कराँची, सिंध (प्रधान आसन) हैदराबाद, सुक्कुर & लड़काना (सर्किट बेंच) |
निर्वाचन पद्धति | पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश व पंजाब, पाकिस्तान के राज्यपाल की सलाह पर |
प्राधिकृत | पाकिस्तान का संविधान |
निर्णय पर अपील हेतु | पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय |
न्यायाधीशको कार्यकाल | 62 वर्ष की आयु तक |
पदों की संख्या | 29 |
जालस्थल | www.sindhhighcourt.gov.pk |
मुख्य न्यायाधीश | |
वर्तमान | न्यायमूर्ति फ़ैसल अरब [1] |
कार्य प्रारम्भ | 17-02-2015 |
सिंध उच्च न्यायालय,(उर्दू: سندھ عدالت عالیہ; अदालत-ए आला, सिंध}}) सिंध प्रांत के सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। 1906 में स्थापित,[2] यह प्रांतीय राजधानी कराची में स्थित है। इसके अलावा सिविल और आपराधिक मामलों में सिंध के लिए अपील की सर्वोच्च अदालत जा रहा है, न्यायालय जिला न्यायालय और कराची में सत्र न्यायालय था।
21 अगस्त 1926 को इस अदालत को सिंध कोर्ट ऐक्ट के तहत मुख्य न्यायालय (चीफ़ कोर्ट) के तौर पर स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के पारिन होने के बाद न्यायिक व्यवस्था में कई निर्णायक बदलाव लाए गए और 1 अप्रैल 1937 इसे उच्च न्यायालय के रूप में शाही फरमान द्वारा स्थापित किया गया था। पश्चिमी पाकिस्तान के उच्च न्यायालय के समय कराँची बेंच में न्यायाधीशों की संख्या 15 थी, परंतु सिंध उच्च न्यायालय के पुनर्स्थापन के बाद इस संख्या को घटा कर 12 कर दिया गया।
इस न्यायालय का मुख्य स्थिन कराँची है, एवं इसके हैदराबाद, सुक्कुर और लडकाना मेंतीनन बेंचें हैं। साथ ही सिंध के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर और अन्य नए बेंच भी स्थापित कर सकती है।[3]
न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की सूची:[4]