समान नागरिक संहिता वा समान आचार संहिता कऽ अर्थ एक धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) कानून होइत अछि जे सभ पन्थ के लोगसभक लेल समान रूपसँ लागू होइत अछि।[१] दोसर शब्द में, अलग-अलग पन्थसभक लेल अलग-अलग सिभिल कानून नहि होनाए ही 'समान नागरिक संहिता' कऽ मूल भावना छि। समान नागरिक कानूनसँ अभिप्राय कानूनसभक ओहन समूहसँ अछि जे देश केरऽ समस्त नागरिकसभ (चाहे ओ कुनु पन्थ क्षेत्रसँ सम्बन्धित होए) पर लागू होइत अछि।[२] ई कुनु भी पन्थ जाति के सभ निजी कानूनसभसँ ऊपर होइत अछि।
समान नागरिकता कानून के अन्तर्गत आवै वाला मुख्य विषय ई छि-
विश्व केर अधिकतर आधुनिक देशसभमें एहन कानून लागू अछि। समान नागरिक संहितासँ सञ्चालित पन्थनिरपेक्ष देशसभक संख्या बहुत अधिक अछि:-जेना कि अमेरिका, आयरल्याण्ड, पाकिस्तान, बंगलादेश, मलेसिया, तुर्की , इन्डोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, जेहन अनेकौं देश अछि जे समान नागरिक संहिता लागू केने अछि।
भारतमें समान नागरिक संहिता लागू नहि अछि, मुद्दा भारतमें अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय कएल गेल अछि।[३] हिन्दू, सिख, जैन आ बौद्ध केरऽ लेल एक व्यक्तिगत कानून छि, जखनकि मुसलमानसभ आ इसाइसभक लेल अपन कानून अछि। मुसलमानसभक कानून शरीअत पर आधारित अछि; अन्य धार्मिक समुदायसभक कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित अछि।
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